महू में गोवंश वध के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास रोड पर 24 अप्रैल 2026 को गोवंश का कटा हुआ सिर और खाल मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस संबंध में थाना महू में अपराध क्रमांक 189/2026 के तहत मध्यप्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धाराओं 4, 6, 9 में प्रकरण दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) इंदौर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री रुपेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी श्री ललित सिंह सिकरवार और थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक राठौर के नेतृत्व में तीन टीमों ने जांच शुरू की।
27 अप्रैल 2026 को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फरीद (20 वर्ष), निवासी बंडा बस्ती महू और सोहेल (25 वर्ष), निवासी रेलवे कॉलोनी महू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त छुरा और चाकू भी बरामद किए हैं।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक राठौर सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है।




