महू। डॉ. अंबेडकर नगर महू के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश सिंगोर की शिकायत पर सिमरोल थाना पुलिस ने एक अवैध क्लीनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत में बताया गया कि सिमरोल क्षेत्र में संचालित “जय गुरुदेव क्लीनिक” का संचालन बिना वैध पंजीयन के किया जा रहा था तथा वहां एलोपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज किया जा रहा था।
दस्तावेजों के अनुसार 25 मई 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान क्लीनिक में करीब पांच बेड लगे पाए गए तथा विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां भी मिलीं, जिनका पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की गई।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्लीनिक संचालक सुंदरलाल बामनिया बिना अधिकृत डिग्री और पंजीयन के अस्पताल का संचालन कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने इसे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ बताते हुए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम, उपचार गृह एवं रूग्णोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम और बीएनएस की धारा 271 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है।
सिमरोल थाना पुलिस ने आवेदन और जांच प्रतिवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।



